जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 17/11/2023 को सिविल जज के 138 पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है, जबकि उक्त नियमों की संवैधानिकता को वर्षा पटेल ने दिनांक 16/7/2023 को जन हित याचिका क्रमांक wp/17387/2023 अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद शाह के माध्यम से हाईकोर्ट मे दाखिल की गई है। जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट के नियम 2008 के अनुसार याचिका दाखिल होने की दिनांक से पांच दिन के अंदर सुनवाई किया जाना चाहिए थी, लेकिन आज तक डिफाल्ट ही पॉइंट आउट नहीं किया गया है।
याचिका कर्ता के अधिवक्ता ने उक्त याचिका की सुनवाई कराए जाने हेतु दिनांक 20/7/2023, 04/8/2023, 9/8/2023, 25/8/23, 12/9/23, 22/9/23,4/10/23 एवं 19/10/23 मेंशन मेमो दाखिल किए गए हैं तथा दिनांक 20/9/23 को अर्जेन्ट सुनवाई आवेदन क्रमांक 12381/2023 दाखिल किया गया तथा तीन बार चीफ जस्टिस के समक्ष उक्त याचिका की नियमनुसार सुनवाई हेतु सूचिबद्ध किए जाने का निवेदन भी किया जा चुका है। आज दिनांक 20/11/2023 को चौथी बार चीफ जस्टिस के समक्ष उक्त याचिका की सुनवाई किए जाने हेतु सूचिबद्ध करने का निवेदन किया गया तथा कोर्ट को बताया गया की हाईकोर्ट के अवकाश काल मे दिनांक 17/11/23 को सिविल जज भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, यदि याचिका की सुनवाई नहीं की जाती हैं तो सारहीन हो जाऐगी।
तब चीफ जस्टिस ने कहा की उक्त याचिका की सुनवाई इसी सप्ताह या अगले सप्ताह सुनवाई हेतु सूचीबद्ध कराई जाऐगी। उक्त याचिका मे याचिका कर्ता की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद शाह पक्ष रखेंगे।
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