रिटायर्ड कर्मचारी एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे लोकप्रिय सरकारी इन्वेस्टमेंट स्कीम, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में केंद्र सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। इसकी अधिसूचना दिनांक 7 नवंबर 2023 को जारी की गई।
SCSS रिटायरमेंट फंड इन्वेस्ट करने की लिमिट बढ़ाई
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत पहले 55 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम उम्र के सेवानिवृत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ निवेश करने के लिए सिर्फ एक महीने का समय दिया जाता था जिसे बढ़ाकर 3 महीने कर दिया गया है। अर्थात जब भी उन्हें सेवा होने वृद्धि का लाभ उनके बैंक खाते में प्राप्त होगा उसे तारीख से लेकर 3 महीने के भीतर वह वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश कर सकेंगे। इस डिसीजन को एक बड़ी राहत माना जा रहा है।
SCSS सरकारी कर्मचारियों के जीवन साथी द्वारा निवेश डिपॉजिट
ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनका कर्तव्य के दौरान देहांत हो गया, के जीवन साथी द्वारा निवेश के नियम को आसान बना दिया गया है। यह लाभ सभी केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य शासन के कर्मचारियों को दिया जा रहा है जो सेवानिवृत्ति लाभ अथवा मृत्यु मुहावरे के लिए पात्र हैं।
SCSS समय पूर्व निकासी के नियम बदले
भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अंतर्गत निवेश की गई धनराशि की समय पूर्व निकासी के नियम बदल दिए हैं। नवीन नियमों के अनुसार 1 साल से पहले खाता बंद करते हैं तो एक प्रतिशत की कटौती होगी। इससे पूर्व, 1 साल से पहले खाता बंद करने पर खाते में निवेश की गई धनराशि पर प्रदान किए गए ब्याज को वसूल किया जाता था।
SCSS निवेश की अधिकतम समय सीमा
इससे पूर्व केवल 3 वर्ष के लिए एक बार निवेश की समय सीमा को बढ़ाया जा सकता था परंतु अब सरकार ने नियम बदल दिया है। कितने भी समय के लिए निवेश को बढ़ाया जा सकता है। एक ब्लॉक में 3 वर्ष होते हैं यानी एक बार समय सीमा बढ़ाने का आदेश देने पर 3 वर्ष के लिए निवेश योजना प्रभावित हो जाती है।
सेवानिवृत्ति लाभ क्या होता है - general knowledge
सरकार ने सेवानिवृत्ति लाभ की परिभाषा भी निर्दिष्ट की है। अधिसूचना के अनुसार, सेवानिवृत्ति लाभ का अर्थ है व्यक्ति द्वारा सेवानिवृत्ति या सुपरन्नुएशन के कारण प्राप्त कोई भी भुगतान। इसमें प्रोविडेंट फंड देयताएं, सेवानिवृत्ति या सुपरन्नुएशन या मृत्यु ग्रेच्युटी, पेंशन का कम्यूटेड मूल्य, छुट्टी एनकैशमेंट, नियोक्ता द्वारा सेवानिवृत्ति पर देय ग्रुप सेविंग्स लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम का सेविंग्स तत्व, Employees’ Pension Scheme (EPS) के तहत सेवानिवृत्ति-सह-निकासी लाभ और स्वैच्छिक या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत एक्स ग्रेशिया भुगतान शामिल हैं। यह परिभाषा उस सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त लाभों पर भी लागू होती है जो कार्य पर रहते हुए देहांत हो गए हैं, इस योजना में निवेश के उद्देश्य के लिए।
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