मध्य प्रदेश में 9 हजार 220 पंच, 56 सरपंच, 15 जनपद पंचायत सदस्य और एक जिला पंचायत सदस्य के लिये उप निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ उपरोक्त सभी क्षेत्रों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। जहां पर पंच सरपंच का चुनाव होना है वहां ग्राम पंचायत में चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी। जहां पर जनपद सदस्य का उपचुनाव होना है वहां पर पूरी जनपद पंचायत क्षेत्र में आचार संहिता लागू रहेगी और एक जिला पंचायत क्षेत्र में आचार संहिता लागू रहेगी।
सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग श्री अभिषेक सिंह ने जानकारी दी है कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने का कार्य 15 दिसम्बर, 2023 से शुरू होगा। नाम निर्देशन-पत्र 22 दिसम्बर तक लिये जायेंगे। नाम निर्देशन-पत्रों की जाँच 23 दिसम्बर को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 26 दिसम्बर है। इसी दिन निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा। पंचायतों में मतदान 5 जनवरी, 2024 को सुबह 7 से अपरान्ह 3 बजे तक और नगरीय निकायों में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा।
नगरीय निकायों की मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 9 जनवरी को सुबह 9 बजे से होगी।
पंचायत उप निर्वाचन में पंचायत पद के लिये मतगणना मतदान के तुरंत बाद मतदान केन्द्र में ही होगी। सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की ईव्हीएम में की जाने वाली मतगणना 9 जनवरी को संबंधित विकासखण्ड मुख्यालय पर सुबह 8 बजे से की जायेगी।
सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य पद के निर्वाचन परिणामों की घोषणा 9 जनवरी और जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा 11 जनवरी को की जायेगी।
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस सूचना के साथ निर्वाचन क्षेत्र की लिस्ट नहीं भेजी है। इसलिए हम अभी आपको यह बता पानी में असमर्थ है कि वह 500 से अधिक ग्राम पंचायत कौन सी हैं जहां पर आचार संहिता लागू हो गई है। उपचुनाव की घोषणा सभी जिलों के कलेक्टर द्वारा प्रथक से की जाएगी।
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