कमिश्नर कमर्शियल टैक्स इंदौर एवं डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स भोपाल द्वारा M/S TECHNOSYS SECURITY SYSTEM PRIVATE LIMITED, BHOPAL पर लगाए गए करोड़ों रुपए के GST को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। विद्वान अधिवक्ता श्री आयुष गुप्ता माननीय उच्च न्यायालय में यह प्रमाणित करने में सफल हुए कि, अधिकारियों ने Sub Section 4 of Section 75 of the Goods and Services Tax (Act) का उल्लंघन किया है।
GST Act की धारा 75 उप धारा 4
यह याचिका कंपनी के डायरेक्टर NEERAJ KUSHWAHA, DELHI की ओर से दाखिल की गई थी। उनकी ओर से नियुक्त किए गए वकीलों ने हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश को बताया कि, टैक्स अधिकारियों द्वारा कंपनी को नोटिस दिया गया और नोटिस का जवाब मांगा गया। कंपनी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया परंतु कंपनी के जवाब को स्वीकार करते हुए टैक्स अधिकारियों ने 15 करोड़ से अधिक का GST, उस पर ब्याज और जुर्माना जमा करने की आदेश जारी कर दिए। विद्वान अधिवक्ताओं ने बताया कि GST Act की धारा 75 उप धारा 4 के तहत सुनवाई का अवसर दिए बिना, किसी भी प्रकार का फैसला नहीं किया जा सकता है।
इस मामले में अधिकारियों ने, कंपनी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। नोटिस के बदले प्राप्त हुए जवाब के आधार पर अपना फैसला सुना दिया। विद्वान न्यायाधीश जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी, अधिवक्ताओं के तर्क से सहमत हुए एवं उन्होंने आदेश दिया है कि, कमिश्नर कमर्शियल टैक्स इंदौर एवं डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स भोपाल, इस मामले की फिर से सुनवाई करेंगे। सुनवाई के लिए किसी अन्य ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जिसे दोनों पक्षों द्वारा तत्सत और निष्पक्ष माना जाए।
इस मामले को विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया इस पैराग्राफ के अंत में उपलब्ध यूआरएल को कॉपी करके अपने ब्राउज़र पर ओपन करें।
https://mphc.gov.in/upload/jabalpur/MPHCJB/2023/WP/13667/WP_13667_2023_FinalOrder_05-Dec-2023.pdf
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