मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित राज्य उपभोक्ता आयोग ने द ऑरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सेवा में दोषी पाते हुए आदेशित किया है कि वह बीमा धारक उपभोक्ता को बीमा की राशि 5 लाख रुपए एवं हर्जाना अदा करे।
न्यू सुभाष नगर निवासी हरीश दुबे ने द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 17 जनवरी 2008 से 16 जनवरी 2009 तक का बीमा कंपनी से पांच लाख रुपये की मेडिक्लेम पालिसी ली गई थी। इसके बाद फिर से उपभोक्ता हर साल पालिसी रिन्यू भी कराता रहा। जब उपभोक्ता की पत्नी 2008 में बीमार पड़ी तो इंदौर के अस्पताल में इलाज कराने पर करीब 19 हजार रुपये का बीमा कंपनी ने भुगतान भी किया, लेकिन दोबारा इलाज में खर्च हुई करीब पौने पांच लाख की राशि देने से इंकार कर दिया।
पीड़ित श्री हरीश दुबे ने जिला उपभोक्ता आयोग में मामला दाखिल किया। भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग से बीमाधारक के पक्ष में फैसला सुनाया गया लेकिन बीमा कंपनी ने फैसले के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील कर दी थी। अब राज्य उपभोक्ता आयोग ने भी बीमाधारक उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है।
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