उप संचालक कृषि भोपाल, मध्य प्रदेश ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से कृषकों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। कृषक भाईयों को सूचित किया गया है कि योजनांतर्गत रबी 2023 के लिये सभी ऋणी, अऋणी, डिफाल्टर, बटाईदार किसानों के लिये बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है। जिला स्तर पर जिन फसलों को अधिसूचित किया गया है उनके प्रीमियम एवं बीमित राशि प्रति हेक्टेयर अनुसार दर निर्धारित की गई हैं। गेहूं सिंचित के लिए 765 प्रति हेक्टेयर, गेहूं असिंचित के लिए 540 प्रतिहेक्टेयर, चना के लिए 514.50 प्रतिहेक्टेयर एवं राई / सरसों के लिए 450 प्रति हेक्टेयर दर निर्धारित है।
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्रीमती सुमन प्रसाद ने बताया कि ऋणी किसानों का फसल बीमा संबंधित बैंक शाखा द्वारा अनिवार्य रूप से करा दिया जाता है एवं आऋणी कृषक फसल बीमा के लिए बैंक, एमपी ऑनलाइन, जनसेवा केन्द्र सीएससी के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। किसानों को बीमा कराने के लिए अनिवार्य दस्तावेज आधार कार्ड नवीनतम, मोबाइल नम्बर, बैंक पासबुक जिसमें किसान का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड स्पष्ट हो, खसरा-बी-1 नवीनतम, खसरा अनुसार बोई गई फसल का प्रमाणित बुआई प्रमाण पत्र, किरायेदार किसान के लिए किरायानाम का शपथ पत्र होना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा होने पर 72 घंटे के अंदर कृषक सीधे अथवा अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से टोल फ्री नम्बर 18002337115 पर नुकसानी की जानकारी दे सकते है। किसान भाईयों से अनुरोध किया गया है कि अतिवृष्टि, बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में 72 घंटे के अंदर कॉल करें एवं नुकसानी तिथि व वास्तविक आपदा की स्थिति भी दर्ज करें।
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