BNS 86, IPC 312 - स्त्री का गर्भपात करवाना कितना गंभीर अपराध, जानिए legal advice

Bhopal Samachar

Legal general knowledge and law study notes

स्त्री का गर्भपात करवाना अर्थात एक मनुष्य को जन्म लेने से पहले ही, उसकी हत्या करवा देना, भारतीय दंड संहिता के बाद भारतीय न्याय संहिता में भी गंभीर अपराध माना गया है एवं ऐसे अपराधी को कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। 

भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 86 एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 312 की परिभाषा

जो कोई स्त्री या उसका पति, मित्र साथ मिलकर स्वेच्छा से गर्भपात करवाती है या करवाता है या भ्रूण हत्या करवाते हैं। तब वह IPC की धारा 312 एवं अब BNS की धारा 86 के अंतर्गत दोषी होगे।
नोट- समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार किसी स्त्री की जीवन बचाने, बलात्कार से पीड़ित स्त्री का गर्भपात करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।

The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 section 86, Indian Penal Code, 1860 section 312 Punishment

इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं। इनकी सुनवाई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। इस धारा के अपराध के लिए तीन वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। सजा, अधिकतम सात वर्ष और जुर्माना से दण्डित किया जाएगा। 

⇒ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें  ✔ यहां क्लिक करके भोपाल समाचार का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। ✔ यहां क्लिक करके भोपाल समाचार का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!