BNS 87, IPC 313 - महिला की मर्जी के बिना उसका गर्भपात, अपराध और सजा, legal advice

Bhopal Samachar

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वैसे तो इंडिया डिजिटल हो गया है परंतु अभी भी भारत में ऐसे कई क्षेत्र है जहां पर गर्भपात जैसा महत्वपूर्ण फैसला भी महिला की मर्जी के बिना लिया जाता है। महिला को सिर्फ किसी बड़े बूढ़े के फैसले का पालन करना पड़ता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में इस अपराध को, गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। 

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 87 , भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 313 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति किसी महिला की सहमति के बिना उसका गर्भपात करवाता है अर्थात उसकी इच्छा के विरुद्ध पेट में ही उसके बच्चे को मारवाता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ IPC की धारा 313 एवं अब BNS-2023 की धारा 87 के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा। तमाम गवाह और सबूत के साथ, सजाकर निर्धारण करने के लिए केस डायरी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी।

The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 section 87, Indian Penal Code, 1860 section 313 Punishment

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होते हैं। इनकी सुनवाई सेशन कोर्ट द्वारा की जा सकती है। इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम आजीवन कारावास, या कम से कम दस वर्ष की कारावास और जुर्माना  से दण्डित किया जा सकता है। विशेष नोट:- नए कानून भारतीय न्याय संहिता, 2023 में यह धारा अब 87 है, एवं दण्ड की शर्तें यथावत है। विशेष नोट:- नए कानून भारतीय न्याय संहिता, 2023 में यह धारा 299 है अब, एवं दण्ड की शर्तें यथावत है। 

Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665 , इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

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