IPC 275 - मिलावटी दवा को बेचने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, जानिए

Bhopal Samachar

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अगर कोई मेडिकल स्टोर वाला या कोई कंपाउंडर को पता है कि, वह जिस दवा को बेच रहा है, उसमे मिलावट हुई है और वह अपने फायदे के लिए कम रेट में खरीद कर उसे किसी मरीज़ को बेच रहा है। जिससे मरीज़ को आराम मिलने की कोई संभावना नहीं है। तब मिलावटी दवा को बेचने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होगी जानिए।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 275 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति जानते हुए ऐसी दवा को बेचेगा, बेचने के लिए रखेगा या बेचने के लिए प्रस्ताव रखेगा, जिसमें कोई मिलावट हुई है और उस मिलावट से किसी व्यक्ति को हानि होने की संभावना है। तब मिलावटी दवाइयों को बेचने वाला व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 275 के अंतर्गत दोषी होगा।
विशेष नोट:- राज्य संशोधन अधिनियम, 1975 क्रमशः 1973 के अनुसार अब उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में यह अपराध संज्ञेय एवं अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा, मजिस्ट्रेट दण्ड को कम भी कर सकता है।

Indian Penal Code, 1860 section 275 Punishment 

इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है सजा:- इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम छ: माह की कारावास या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665 

इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

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