Legal general knowledge and law study notes
अगर कोई व्यक्ति उतावलेपन से सार्वजनिक रोड पर गाड़ी चलाता है और वह गिर जाता है या तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते समय आपनी गाड़ी को एक दम से मोड़ने लगता है या सार्वजनिक सड़क पर अंधाधुंध तरीके से गाड़ी चलाता है जिससे जन जीवन मे संकट उत्पन्न होने की संभावना हो तब ऐसे व्यक्ति पर क्या कार्यवाही होगी जानिए।
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 279 की परिभाषा
जो कोई व्यक्ति किसी लोक- मार्ग पर जानबूझकर लापरवाही से कोई वाहन चलाएगा, या बैल गाड़ी, घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर उतावलापन से भगाएंगा। जिससे किसी के जीवन में संकट उत्पन्न होने की संभावना होगी, तब लापरवाही से वाहन चलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ़ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के अंतर्गत मामला दर्ज होगा।
Indian Penal Code, 1860 section 279 Punishment
इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं। इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम छ: माह की कारावास या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
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