IPC 286 - खुले बाजार में पटाखे या रस्सी बम बेचने वाले के खिलाफ़ क्या कार्यवाही होती है, जानिए

Bhopal Samachar

Legal general knowledge and law study notes

अक़्सर खुले बाजारो में हम देखते हैं की बहुत से व्यक्ति पटाखे, रस्सी-बम, रोगन कारतूस, पोटाश आदि विस्फोटक पदार्थ बेचते हैं। जिसने कारण मानव जीवन मे एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। अर्थात थोड़ी सी भी आग इन विस्फोटक पदार्थ को लग गई तो पूरा मार्केट स्वाह हो सकता है। इसलिए खुले में विस्फोटक पदार्थ को रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ एक गंभीर अपराध बन सकता है जानिए।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 286 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति जानबूझकर या लापरवाही द्वारा किसी विस्फोटक पदार्थ को ऐसे स्थान पर रखेगा जिससे की मानव जीवन को संकट उत्पन्न होने वाला हो। तब उस व्यक्ति पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 286 के अंतर्गत मामला दर्ज होगा।

Indian Penal Code, 1860 section 286 Punishment 

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते है। इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम छ: माह की कारावास या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665 

इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!