IPC 289 - पालतू पशुओं को खुला छोड़ देना कब दण्डनीय अपराध, जानिए legal advice

Bhopal Samachar

Legal general knowledge and law study notes

भारत में अक्सर पशुपालक, अपने पालतू पशुओं को खुला छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार पालतू जानवर, आम जन जीवन के लिए परेशानी बन जाते हैं। किसी मानव जीवन के लिए संकट उत्पन्न कर देते हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार पालतू पशुओं को खुला छोड़ देना एक दंडनीय अपराध है।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 289 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति आपके कब्जे में या देख रेख में रखे किसी जीवजंतु को इस प्रकार खुले में छोड़ देता है, जिससे मानव जीवन मे संकट उत्पन्न होने की संभावना हो, तब ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 289 के अंतर्गत अपराधिक प्रकरण दर्ज करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जहां न्यायालय द्वारा उसके लिए दंड निर्धारित किया जाएगा। 

Indian Penal Code, 1860 section 289 Punishment 

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं। पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बाद, पुलिस थाने में ही जमानत की औपचारिकता पूरी हो सकती है। इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम छ: माह की कारावास या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665 

इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

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