IPC 294 - सार्वजनिक स्थान पर गाली देना, अमर्यादित गाने गाना बजाना, कौन सी धारा कितनी सजा जानिए

Bhopal Samachar

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बहुत से लोग बिना कुछ सोचे समझे सार्वजनिक स्थानों पर गंदी-गंदी गाली देते हैं और कुछ मनचले तो अश्लील गाने गाते जाते हैं लेकिन वह यह नहीं सोचते की अगर किसी ने उनके खिलाफ पुलिस शिकायत कर दी तो उनको यह सब करना बहुत महंगा साबित हो सकता है। जानिए:-

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 294 की परिभाषा

अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, सड़क या चौराहे पर अश्लीलता भरें गाने गाएगा, अश्लील हरकत करेगा या अश्लीलता प्रदर्शित करेगा, या गाली देगा जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ उत्पन्न होता है तब ऐसी अश्लील हरकत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 के अंतर्गत मामला दर्ज होगा।

Indian Penal Code, 1860 section 289 Punishment 

इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं। इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम तीन माह की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665 

इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

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