IPC 294क - लकी ड्रा, जैसी योजनाएं चलाना एक दण्डनीय अपराध हो सकता है, जानिए

Bhopal Samachar

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टाटा आईल मिल्स कम्पनी लिमिटेड के मामले मे केरल हाइकोर्ट द्वारा अभिनिर्धारित किया कि वस्तु निर्माताओं द्वारा अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली लक्की ड्रा योजना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 (क) के अंतर्गत एक दण्डनीय अपराध होगी।

इसी प्रकार सम्राट बनाम वजीर अली के मामले में आरोपी ने पांच-पांच रुपये के दस नोट एक सिगरेट-उत्पादक को सिगरेट के पैकेटों में बंद कर देने के लिये दिये, उसने उन नोट वाले पैकेटों को खाली पैकेटों के साथ मिला दिया एवं पर्चिया छापवाकर पांच रुपये के इनाम की घोषणा की। न्यायालय ने इसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा  294 क अंतर्गत दोषी माना। 

इसी प्रकार:-
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 294 (क) के अथवा के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी टिकट, अंक, आकृति आदि अपनी फायदा के लिए प्रस्थापना करेगा वह व्यक्ति उक्त धारा के अंतर्गत दोषी होगा।

Indian Penal Code, 1860 section 294a Punishment 
इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं। इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। इस धारा के अपराध के लिए एक हजार रुपये जुर्माना लिया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665 , इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

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