छिंदवाड़ा न्यायालय ने, नगर पालिका के एक भ्रष्ट अधिकारी को 4 साल जेल की सजा सुनाई है। ट्रायल के दौरान पाया गया कि अधिकारी ने, एक मकान मालिक को बिना वजह नोटिस दिया और उसका मकान तोड़ने की धमकी दी। इस कार्रवाई से बचने के लिए ₹25000 रिश्वत की मांग की थी। लोकायुक्त पुलिस ने अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
जिला अभियोजन अधिकारी समीर कुमार पाठक ने बताया कि उमरेठ के तिघरा निवासी डॉक्टर मुकेश पिता पतिराम साहू ने गत 26 अक्टूबर 2018 को लोकायुक्त जबलपुर में शिकायत की थी कि उनकी माता श्रीमति चंदनिया साहू के नाम पर नोनिया करबल में एक मकान का निर्माण वर्ष 2013 में कराया था, जिसका प्रॉपर्टी टैक्स नियमित जमा किया था, लेकिन तीन अक्टूबर को नगर पालिका ने उन्हें एक नोटिस दिया जिसमें लिखा था कि, आपने बिना अनुमति के मकान बना लिया है।
इस प्रकार का नोटिस मिलने के बाद जब श्री साहू ने निगम के एआरआई एसएस मोखलगाय से संपर्क किया तो उन्होंने मामले को रफा-दफा करने के लिए 25 हजार की मांग की थी, जिसके बाद श्री साहू ने मामले की शिकायत लोकायुक्त में की और निगम के सहायक राजस्व निरीक्षक शेरसिंह मोखलगाय को रंगे हाथों पकड़ा दिया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के बाद लोकायुक्त पुलिस द्वारा मामले की जांच की गई।
लोकायुक्त की जांच में नगर पालिका के अधिकारी सहायक राजस्व निरीक्षक शेरसिंह मोखलगाय दोषी पाए गए। सजा निर्धारित करने के लिए मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने भी सहायक राजस्व निरीक्षक शेरसिंह मोखलगाय को अपना बचाव करने का मौका दिया परंतु शेर सिंह ऐसी कोई दलील, गवाह अथवा सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाए, जो उन्हें निर्दोष साबित कर पाते हो।
दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद माननीय न्यायालय ने शेर सिंह मोखलगाय, को भ्रष्टाचार का दोषी घोषित करते हुए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत 4 साल सश्रम कारावास और ₹50000 का जुर्माना, की सजा सुनाई है।
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