हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश की ग्वालियर बेंच में, मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। 29 साल की एक लड़की ने माननीय न्यायालय को बताया कि वह उच्च शिक्षित है एवं उसने BEd पास किया है। न्यायाधीश महोदय के प्रति प्रश्नों के दौरान लड़की ने यह भी बताया कि वह अपने जीवन में आज तक कभी कॉलेज नहीं गई है।
26 साल के 12वीं पास बॉयफ्रेंड से शादी करने रेप की FIR करवा दी थी
यह मामला 26 साल के एक लड़के के खिलाफ दर्ज किए गए अपराधिक प्रकरण को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में प्रस्तुत हुआ था। कार्यवाही के दौरान स्पष्ट हुआ कि 29 साल की BEd पास लड़की ने 26 साल के 12वीं पास लड़के से शादी करने के लिए उसके खिलाफ बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया था। लड़के ने माननीय न्यायालय को बताया कि उसने लड़की के साथ शादी कर ली है। दोनों एक साथ रह रहे हैं। स्थिति स्पष्ट होने के बाद हाईकोर्ट ने अपराधिक प्रकरण को निरस्त कर दिया।
क्या उच्च शिक्षा विभाग मामले की जांच करेगा
मध्य प्रदेश में इस तरह के मामलों का खुलासा होने के बाद अक्सर वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि उन्हें शिकायत मिलेगी तो वह जांच करेंगे। कृपया इस समाचार को शिकायत के रूप में स्वीकार करें। लड़की ने हाईकोर्ट में बयान दिए हैं। सरकारी वकील और कोर्ट के कर्मचारी गवाह हैं। कृपया पता करें कि किस कॉलेज और किस यूनिवर्सिटी से लड़की को BEd की डिग्री मिली है। मामला गंभीर है क्योंकि इस तरह की उम्मीदवारों को यदि शिक्षक बना दिया गया तो न केवल यह गलत होगा बल्कि विद्यार्थियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन भी होगा, क्योंकि एक अयोग्य शिक्षक को नियुक्त कर दिया गया है।
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