मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग भोपाल द्वारा सरकारी कॉलेज में नियुक्त किए गए अतिथि विद्वानों के मानदेय के भुगतान हेतु आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह आर्डर ऑफिशल वेबसाइट पर उपलब्ध है। सुविधा के लिए हमने इस समाचार में उसकी डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करा दी है, जहां से सिंगल क्लिक करके आदेश एवं मध्य प्रदेश के किस कॉलेज में कितने अतिथि विद्वानों के लिए भुगतान हेतु आदेश जारी हुए हैं, पूरी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री श्याम बिहारी गुप्ता ने समस्त कोषालय अधिकारियों को संबोधित आदेश में लिखा है कि, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेशो के क्रम में महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों को स्वीकृत पदों के विरुद्ध हुई रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त किया गया है। विभाग के अतिथि विद्वानों के मानदेय हेतु विभागीय मांग संख्या 44 के अन्तर्गत योजना क्रमांक 7043 अतिथि विद्वानों का मानदेय अनुदान उद्देश्य शीर्ष 42-007 निर्धारित है। उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के अनुसार जिन रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि विद्वानों को नियुक्त किया जाना नियत है, के अनुसार ही मानदेय कोषालय से आहरण/भुगतान किया जाना है।
आहरण अधिकारियों के स्तर से उच्च शिक्षा विभाग के स्वीकृत पद की रिक्तता के आधार पर ही अतिथि विद्वानों का मानदेय का आहरण सुनिश्चित किया जावे। इस संबंध में IFMIS पोर्टल पर अंकित पदों (भरे एवं रिक्त पद) की सूची (परिशिष्ट-A) पर संलग्न है जिसकी जानकारी IFMIS पोर्टल पर कोषालय अधिकारी एवं डी०डी०ओं के login पर भी उपलब्ध है।
निर्देशानुसार कोषालय अधिकारी IFMIS अभिलेख के आधार पर मिलान कर ही केवल रिक्त पद के विरुद्ध ही महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के मानदेय हेतु आहरण संवितरण अधिकारियों से प्राप्त देयकों का परीक्षण कर ही नियमानुसार भुगतान/आहरण करेंगें तथा आहरण संवितरण अधिकारी से तत्संबंधी संलग्न प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेंगें। इस हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जाये ।
उपरोक्त आदेश एवं उसके साथ संलग्न सभी कॉलेजों में अतिथि विद्वानों की संख्या से संबंधित लिस्ट डाउनलोड करने के लिए कृपया इस पैराग्राफ के अंत में उपलब्ध यूआरएल को कॉपी करके अपने ब्राउज़र में ओपन करें। आपकी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर उपलब्ध 23 पेज की पीडीएफ फाइल डिस्प्ले हो जाएगी। ऑनलाइन पढ़ सकते हैं एवं सिंगल क्लिक से डाउनलोड कर सकते हैं:-
https://finance.mp.gov.in/uploads/files/ordet_B3_2023-12_12.pdf
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