जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश ने अर्चना चिटनीस मामले में लोकायुक्त को जवाब प्रस्तुत करने का लास्ट चांस दिया है। पूजा है कि जब शिकायत मिली थी तो जांच क्यों नहीं की।
बुरहानपुर के रहने वाले श्री बालचंद्र शिंदे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने बताया कि इस मामले में, इससे पहले भी उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उन्होंने बताया था कि बुरहानपुर कृषि उपज मंडी समिति के 3 करोड रुपए, श्रीमती अर्चना चिटनिस के आदेश पर एक शुगर फैक्ट्री लगाने के लिए जारी किए गए थे परंतु ना तो शुगर फैक्ट्री लगाई गई और ना ही कृषि उपज मंडी समिति के 3 करोड रुपए वापस किए गए। हाई कोर्ट ने याचिका करता से कहा था कि वह लोकायुक्त में इसकी शिकायत करें, सक्षम एजेंसी मामले की जांच करेगी। इस निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया गया था।
श्री बालचंद्र शिंदे ने हाई कोर्ट में दूसरी याचिका प्रस्तुत करते हुए बताया कि उन्होंने लोकायुक्त में मामले की शिकायत की थी परंतु लोकायुक्त नहीं यह कहते हुए जांच करने से इनकार कर दिया कि मामला लगभग 20 साल पुराना है। इस मामले में हाईकोर्ट ने लोकायुक्त से उसका जवाब मांगा था परंतु लोकायुक्त की तरफ से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जब कई बार हाई कोर्ट के नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, तब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री रवि विजय मलीभात एवं जस्टिस श्री विशाल मिश्रा की डबल बेंच ने लोकायुक्त को चेतावनी देते हुए जवाब प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर दिया है।
अर्चना चिटनिस शुगर फैक्ट्री घोटाला क्या है
याचिकार्ता बालचंद शिंदे ने अपनी याचिका में बताया है कि यह मामला सन 2003 का है। उसे समय श्रीमती अर्चना चिटनीस नेपाल नगर विधानसभा से विधायक थी। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बुरहानपुर कृषि उपज मंडी समिति सहित अन्य कई कृषि उपज मंदिरों से लगभग 7.50 करोड़ रुपए "चीनी मिल परियोजना" के नाम पर लिए थे। इसके बाद उन्होंने ना तो शुगर फैक्ट्री लगे और ना ही कृषि उपज मंडी का पैसा वापस किया है।
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