MP NEWS - बालाघाट के रेंजर के खिलाफ दर्ज बलात्कार का मामला हाई कोर्ट द्वारा खारिज

Bhopal Samachar
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने 26 साल की एक लड़की द्वारा दर्ज कराई गई उसे FIR को निरस्त कर दिया है जिसमें लड़की की शिकायत पर वन विभाग के रेंजर श्री आकाश राजपूत उम्र 30 वर्ष के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था। 

लड़की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने दतिया से ग्वालियर आई थी

दतिया के इंदरगढ़ निवासी 26 वर्षीय युवती साल 2014 में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। वह यहां बहोड़ापुर शब्द प्रताप आश्रम के पास किराए पर रहती थी। कोचिंग पर उसकी पहचान अप्रैल 2014 में मुरार तिकोनिया निवासी 30 वर्षीय आकाश राजपूत से हुई थी। दोनों में पहले बातचीत शुरू हुई। इसके बाद फोन पर बातचीत होने लगी। छात्रा की मुरार थाना में शिकायत के अनुसार 29 जनवरी 2015 को आकाश ने छात्रा को मिलने के लिए अपने घर तिकोनिया बुलाया था। जब छात्रा वहां पहुंची तो आकाश के घर पर कोई नहीं था। यहां आकाश ने प्यार का इजहार कर जबरदस्ती उससे सबंध बनाए। 

शादी का वादा करके फिजिकल रिलेशन बनाए

जब छात्रा ने कहा कि उसके साथ ऐसा क्यों किया तो आकाश ने कहा कि मैं तुम्हे ऐसे नहीं छोडूंगा तुमसे शादी करुंगा। इसके बाद कई बार उसने बिना मर्जी के शारीरिक संबंध बनाए। जब भी उसकी प्रेमिका शादी के लिए कहती थी वह यह कहकर टाल देता था कि पहले वह कुछ बन जाए फिर उसका हाथ थामेगा। दो साल पहले आकाश का सिलेक्शन फॉरेस्ट रेंजर के लिए हुआ था। 

8 साल तक रिलेशन में रहा, नौकरी लगते ही ब्रेकअप कर लिया

इसके बाद अचानक उसका व्यवहार बदल गया। अभी वह बालाघाट में पदस्थ है। अब जब भी युवती उससे शादी के लिए कहती तो वह टाल देता था। वह कहता है कि अब वह उससे शादी नहीं कर सकता है। इसी बीच युवती को पता लगा कि वह कहीं और शादी कर रहा है। जिस पर वह 23 अप्रैल 2023 को मुरार थाना पहुंची और मामला दर्ज कराया। 

झूठे केस में फंसाने संबंधी स्क्रीनशॉट भी पेश किए

इस मामले में एडवोकेट एपीएस सिसौदिया ने बताया कि कोर्ट में मोबाइल के स्क्रीनशॉट भी प्रस्तुत किए, जिसमें युवती के भाई ने आकाश की मां को शादी नहीं करने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी। साथ ही युवती और आकाश 2014 से एक दूसरे को जानते हैं। युवती मूलतः दतिया की है, कुछ वर्ष से परिवार के साथ ग्वालियर में रहती है। 

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