जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश द्वारा सिविल जज भर्ती परीक्षा हेतु शुद्धि पत्र जारी किया गया है। इस शुद्धि पत्र में ओबीसी कैंडीडेट्स को, अन्य आरक्षित उम्मीदवारों की तरह योग्यता एवं परीक्षा प्राप्तांक में छूट की घोषणा की गई है।
अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि, शुद्धि पत्र दिनांक 5 दिसंबर को मनोज कुमार श्रीवास्तव रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किया गया। इसमें लिखा है कि, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा दिनांक-17.11.2023 को व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) भर्ती परीक्षा-2022 के रिक्त पदों की भर्ती हेतु जारी किये गये विज्ञापन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्र०- 17387/2023 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 01.12.2023 के अनुपालन में आगामी आदेश के अधीन एतद द्वारा बिना किसी साम्या के अधिकार को सृजित किये अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को विज्ञापन के खंड-ग की कंडिका (1), (ग) में उल्लिखित न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक के स्थान पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर भी आवेदन भरने के लिये प्रावधिक रूप से अनुज्ञात किया जाता है।
उक्तानुसार ही अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थी के लिये प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत (अर्थात् कुल 150 में से 82.5, पूर्णांक में 82 अंक) अंक प्राप्त करना तथा मुख्य परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक एवं सभी चार प्रश्न पत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा।
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