मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा आज दिनांक 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण की नवीन परीक्षा में डर घोषित कर दी गई है। इसके लिए विधिवत्त आदेश क्रमांक/एफ 26-1/2010/10-3 जारी कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय से जारी आदेश में लिखा है कि, राज्य शासन एतद्वारा वर्ष 2024 संग्रहण काल हेतु एवं आगामी आदेश तक तेन्दूपत्ता संग्रहण की पारिश्रमिक दर रूपये 4000/- (रूपये चार हजार) प्रति मानक बोरा निर्धारित करता है। संग्रहण पारिश्रमिक भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित को प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि के उपयोग की अनुमति प्रदान की जाती है। इस आदेश पर श्री अतुल कुमार मिश्रा, सचिव मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग भोपाल के हस्ताक्षर हैं।
कैबिनेट मीटिंग के प्रतिवेदन से पहले आदेश जारी हो गए
उल्लेखनीय की आज की कैबिनेट बैठक में फैसला लेने के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन सिंह यादव ने राजधानी भोपाल में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया था कि, प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण दर ₹3 हजार प्रति बोरा से बढ़ाकर ₹4 हजार प्रति बोरा करने के वन विभाग को आदेश जारी किए गए हैं। इसके ठीक 1 घंटे के भीतर आदेश जारी हो गए।
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