जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन (जोबट पुलिस जिला अलीराजपुर) मामले में निर्धारित किया है कि चुनाव के दौरान किसी बाहरी नेता का निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित होना धारा 144 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। शासन को यह साबित करना होगा कि, बाहरी नेता चुनाव प्रचार कर रहा था।
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जोबट में जनसंपर्क करते हुए पाए गए थे
विधानसभा चुनाव के दौरान अलीराजपुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने धारा 144 लागू करते हुए किसी भी बाहरी व्यक्ति पर जिले की सीमा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी थी। मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत अली राजपुर जिले की जोबट विधानसभा क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क करते हुए पाए गए। एक वीडियो वायरल हुआ जिसके आधार पर जोबट पुलिस थाने में मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन के लिए धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया और इन्वेस्टिगेशन में मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत को दोषी पाए जाने के बाद सजा निर्धारित करने के लिए यह मामला इंदौर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में प्रस्तुत किया गया।
हाई कोर्ट में जोबट पुलिस की इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट फेल हो गई
इससे पहले की इंदौर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत के लिए सजा का निर्धारण किया जाता, श्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस मामले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत के अधिवक्ता श्री अंकित सक्सेना ने उच्च न्यायालय में जलील देते हुए कहा कि, मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत वहां पर केवल मौजूद थे और उन्होंने ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया था जिससे कि कानून व्यवस्था का उल्लंघन हुआ हो या कोई अपराध हुआ हो। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में अलीराजपुर की जोबट पुलिस मंत्री श्री गोविंद राजपूत का अपराध साबित करने में सफल नहीं हो पाई।
हाईकोर्ट जस्टिस श्री संजय द्विवेदी ने श्री गोविंद सिंह राजपूत के विरुद्ध दर्ज की गई FIR और स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट इंदौर में चल रही कार्रवाई को निरस्त कर दिया।
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