मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नॉनवेज के खिलाफ अभियान निरंतर जारी है। नगर निगम भोपाल द्वारा अशोका गार्डन क्षेत्र में 17 नॉनवेज रेस्टोरेंट को नोटिस दिए गए हैं। उनसे बिल्डिंग परमिशन मांगी गई है। नगर निगम भोपाल के अधिकारियों का कहना है कि, यह कार्रवाई एनजीटी के आदेश पर की जा रही है।
भोपाल के अशोका गार्डन क्षेत्र में नॉनवेज रेस्टोरेंट संचालकों को दिए गए नोटिस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह नोटिस एनजीटी के निर्देशानुसार दिया गया है और 7 दिन के भीतर बिल्डिंग परमिशन जमा करनी है। बिल्डिंग परमिशन शाखा के चीफ सिटी प्लानर नीरज आनंद लिखार ने बताया कि एनजीटी ने अशोका गार्डन 80 फिट रोड के 22 रेस्टोरेंट के लिए निर्देश दिए हैं। हमारी टीम ने 17 रेस्टोरेंट चिंहित कर लिए हैं। बाकी 5 रेस्टोरेंट बंद मिले, इनकी जगह अन्य दुकानों का संचालन हो रहा था। इसलिए सिर्फ 17 से परमिशन संबंधित कागजात मांगे गए हैं।
दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोर्ड ने हाल ही में एयर पॉल्यूशन करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए होटलों के बाहर चल रहीं तंदूर-भट्टी के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी। एनजीटी के आदेश पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सहित नगर निगम ने शहर में मुहिम चलाकर तंदूर-भट्टी के उपयोग को रोकने के लिए जुर्माने लगाए और भट्टियां जप्त कीं। इस कार्रवाई का क्रास चैक करने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नवंबर में दोबारा मुहिम चलाई। जहां दोबारा तंदूर-भट्टी मिले, उन दुकानों को सील करते हुए होटल का लायसेंस निरस्त कर दिया गया। अब इसी मुहिम की अगली कड़ी में निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा ने होटल संचालकों को नोटिस थमाना शुरू कर दिए हैं।
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