मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद भोपाल के कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा ने बस संचालकों को एक मीटिंग में बुलाकर बताया कि दिनांक 3 जनवरी 2024 से भोपाल में सभी स्कूल बस और सिटी बसों का संचालन, सामान्य दिनों की भांति होगा। यदि किसी हड़ताली ड्राइवर ने बस को रोकने की कोशिश की तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी बस संचालक ने बस चलाने से मना किया तो उसका परमिट रद्द कर दिया जाएगा। आवश्यक सेवाओं को बाधित करने वाले ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
आयुक्त भोपाल संभाग डॉ. पवन शर्मा की अध्यक्षता में सिटी बस संचालकों एवं स्कूल बस संचालकों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह एवं पुलिस आयुक्त श्री हरिनारायण चारी मिश्रा उपस्थित रहे। बैठक में सिटी बस संचालकों एवं स्कूल बस संचालकों के साथ चर्चा कर संभाग आयुक्त डॉ. शर्मा ने निर्देश दिये कि कल से स्कूल एवं सिटी बसें चलाई जाये।
कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने बैठक में ऑपरेटर्स से कहा कि आप निश्चिंत होकर बसें चलायें।प्रशासन एवं पुलिस का आपको संपूर्ण सहयोह रहेगा। उन्होंने कहा कि सीटी, स्कूल बस के चलने में यदि किसी ने व्यवधान उत्पन्न किया तो उस पर रासुका की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही उन्होंने यह बात भी कही कि निर्देश का पालन न करने पर संबंधित ऑपरेटर के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी एवं ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
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