Legal general knowledge and law study notes
सहमति से किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है यह बात हमने अपने पिछले लेख में बताई थी, लेकिन कार्य ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी व्यक्ति को हानि नहीं हो, लेकिन किसी सहमति से किया गया कार्य अपराध भी हो सकता है जानिए।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 29, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 91 की परिभाषा
अगर किसी व्यक्ति की सहमति से किया गया ऐसा कोई कार्य अपराध होगा, जो पहले से ही अपराध की श्रेणी में आता होगा। अगर उस कार्य से व्यक्ति का जीवन बच रहा है तब वह अपराध नहीं होगा।
The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 section 29, Indian Penal Code, 1860 section 91 Punishment
उधारानुसार समझते हैं:- अगर कोई स्त्री डॉक्टर को यह सहमति देती है कि उसके पेट में पल रहे बच्चे का उसे गर्भपात (अबॉर्शन) करवाना है, डॉक्टर द्वारा महिला की स्वीकृति पर उसका गर्भपात कर दिया जाता है तब डॉक्टर का कार्य अपराध की श्रेणी में आएगा।
लेकिन अगर डॉक्टर को किसी महिला के ऑपरेशन करते समय लगता है कि महिला को बचाने के लिए शिशु की हत्या करना आवश्यक है। तब महिला द्वारा या संरक्षक द्वारा दी गई स्वीकृति मान्य होगी और तब यह अपराध क्षमा योग्य होगा। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
:- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद), इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com