BNS 90, IPC 316 - गर्भवती महिला से मारपीट के कारण गर्भपात हो जाए, तब कौन सी धारा लगेगी

Bhopal Samachar

Legal general knowledge and law study notes 

गर्भवती महिला के पेट में एक जीवन होता है। भारत में जन्म से पहले ही उसे कानूनी संरक्षण मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, डॉक्टर की अनुमति और महिला की मर्जी के बिना गर्भपात नहीं करवा सकते। भ्रूण हत्या कर देना इससे भी ज्यादा गंभीर अपराध है। अभी यदि कोई गर्भवती महिला के साथ मारपीट करता है और उसके कारण गर्भपात हो जाता है, तब इस प्रकार की घटना को किस धारा के तहत दर्ज किया जाएगा। पढ़िए:-

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 90 , भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 316 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में किसी महिला को पीटता है जब कोई महिला गर्भ से है और पीटने के कारण उसके पेट में लग जाए, जिससे उसके गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु हो जाती है, तब ऐसे व्यक्ति पर भारतीय दण्ड संहिता, की धारा, 316 एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 90 के अंतर्गत मामला दर्ज होगा।

The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 section 90, Indian Penal Code, 1860 section 316 Punishment

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होते हैं। इनकी सुनवाई सेशन कोर्ट द्वारा की जा सकती है। इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम आजीवन कारावास, या दस वर्ष की कारावास और जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है। विशेष नोट:- नए कानून भारतीय न्याय संहिता, 2023 में यह धारा 90 होगी एवं दण्ड की शर्तें यथावत है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

:- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665 , इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

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