BNS 92, IPC 316 - बच्चे के शव का गुप्त निपटान करके जन्म को छिपाना नए कानून में कितना गंभीर अपराध, पढ़िए

Bhopal Samachar

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भारत के कई क्षेत्रों में लड़की का जन्म होने पर कन्या नवजात शिशु की हत्या कर दी जाती है और उसके शव का गुप्त रूप से निपटान कर दिया जाता है। इसके अलावा भारत की ज्यादातर क्षेत्रों में समाज द्वारा अमान्य शारीरिक संबंध से पैदा होने वाले नवजात शिशुओं को मार दिया जाता है और उनके शव का गुप्त निपटान (Concealment of birth by secret disposal of dead body) कर दिया जाता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में इस अपराध के लिए, काफी सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। 

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 92, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 318 की परिभाषा 

यदि कोई व्यक्ति किसी नवजात शिशु की मृत्यु के बाद उसके शरीर को चुपचाप, गोपनीय तरीके से, जमीन में दफन कर देगा, अथवा आग में जलकर नष्ट कर देगा, अथवा नदी-तालाब इत्यादि किसी जल क्षेत्र में डुबा देगा, अथवा किसी अज्ञात स्थान पर लावारिस फेंक देगा, अथवा किसी भी अन्य प्रकार से नवजात शिशु के शव का निपटान करेगा। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 92 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और गवाह एवं सबूत के साथ सक्षम न्यायालय में सजा के निर्धारण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता में यह अपराध धारा 318 के तहत दर्ज किया जाता था।

The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 section 92, Indian Penal Code, 1860 section 318 Punishment 

भारतीय दंड संहिता में यह अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होता था। इनकी सुनवाई सेशन न्यायालय द्वारा की जा सकती थी। सजा:- इस अपराध के लिए अधिकतम दो वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किए जाने का प्रावधान था परंतु भारतीय न्याय संहिता 2023 में दंड का प्रावधान बदलकर अधिकतम 10 वर्ष कारावास और जुर्माना कर दिया गया है। इसके कारण यह अब गैर जमानती अपराध हो गया है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

:- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665 , इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

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