MP BOARD EXAM परीक्षा में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हेतु गाइडलाइन

माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा संचालित हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी परीक्षा दिनांक 05 फरवरी 2024 से प्रारंभ हो रही है। बोर्ड परीक्षाओं में संकुल प्राचार्य निम्नांकित शर्तों के अधीन मण्डल के मापदण्डों के अनुसार अपने संकुल अन्नार्गत परीक्षा केन्द्रों पर नियमानुसार पर्यवेक्षकों, फर्नीचर व अन्य व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगें। 

प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल के निर्देश

1. पर्यवेक्षकों के चयन हेतु शासकीय उ.मा.वि., मा.वि., प्रा.वि., में कार्यरत शिक्षकों को प्राथमिकता से चयन किया जाये।
2. जिन परीक्षा केन्द्रों पर छात्राएँ सम्मिलित हो रही हैं यहाँ पर्यवेक्षक के रूप में महिला शिक्षकों का चयन भी अवश्य
किया जावें।
3. शासकीय प्राथमिक / माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हों।
4. ऐसे पर्यवेक्षकों की नियुक्ति उन परीक्षा केन्द्रों पर न की जाए जहाँ उनके पुत्र/पुत्री/ पाल्य मण्डल की परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे है।
5. सकुल अंतर्गत शासकीय शिक्षकों की कमी होने की स्थिति में निकटस्थ संकुल से शासकीय पर्यवेक्षको की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएँ।
6. स्वाध्यायी परीक्षा केन्द्रों पर पर्यवेक्षकीय कार्य हेतु शासकीय शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्यतः की जाए।
7. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को उनके विषयों के प्रश्न पत्रों में पर्यवेक्षक के रूप में ड्यूटी नहीं लगाई जावें, साथ ही किसी भी दशा में अशासकीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों से परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षण का कार्य नहीं कराया जावें।

संकुल प्राचार्य उपरोक्त नियमानुसार संकुल अंतर्गत समस्त परीक्षा केन्द्रों पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर उनकी सूची जिला कार्यालय के परीक्षा कक्ष में पालन प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः दिनांक 31.01.2024 तक प्रस्तुत करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी परीक्षा केन्द्र पर पर्यवेक्षकों व फर्नीचर की कमी न हो। समस्त केन्द्रों पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति उपरांत शेष रहें पर्यवेक्षकों की सूची भी जिले के परीक्षा कार्यालय में प्रस्तुत करें पर्याप्त संख्या में पर्यवेक्षक उपलब्ध कराने की समग्र जवाबदेही संकुल प्राचार्य की होगी। 

यह गाइडलाइन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इंदौर द्वारा, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक./654/1773270/2023/20-3 भोपाल दिनांक 29.12.2023 के आधार पर जारी किया गया। सभी संकुल प्राचार्य के लिए अनिवार्य। 

⇒ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। यहां क्लिक करके भोपाल समाचार का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें यहां क्लिक करके भोपाल समाचार का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!