मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा होशंगाबाद संभाग के उप-आयुक्त जनजाति कार्य विभाग जेपी यादव के खिलाफ कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया गया। जेपी यादव के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में कंटेंप्ट पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा यह बताया गया कि माननीय कोर्ट के द्वारा 29 नवंबर 2023 को ऑर्डर दिया गया था कि मुनाजा सिद्दीकी नाम की महिला जिनका चयन बैतूल जिले में जनजाति विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर किया गया था, लेकिन उनकी नियुक्ति यह कहते हुए होल्ड कर दी गई थी कि उनके पास मुख्य विषय अंग्रेजी नहीं था।
अभ्यर्थी द्वारा विभागीय प्रक्रिया का पालन करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए परंतु निराकरण नहीं होने के कारण मुनाजा सिद्दीकी ने उच्च न्यायालय जबलपुर के अधिवक्ता श्री दिनेश सिंह चौहान के माध्यम से जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उस याचिका में अंतरिम राहत देते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने उसे पद पर बने रहने के लिए आदेश जारी किया था और साथ ही नोटिस जारी किया था किंतु जेपी यादव डिप्टी कमिश्नर, ट्राइबल डिपार्टमेंट द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया।
अब श्री यादव के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना का मामला शुरू हो गया है। हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश द्वारा श्री यादव के नाम नोटिस जारी करके, अपना बचाव करने का अवसर दिया गया है। यदि वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो उनके खिलाफ Contempt of Court Act 1971 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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