MP NEWS - अतिथि विद्वान पॉलिसी में आंशिक संशोधन किया गया

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज में नियुक्त अतिथि विद्वान की पॉलिसी में आंशिक संशोधन आदेश जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि संशोधन के लिए संजय गांधी कॉलेज सीधी सहित कई कॉलेजों के अतिथि विद्वानों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। 

कर्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, पाँचवीं मन्जिल. ए-बी विंग, भोपाल-462004 द्वारा समस्त शासकीय महाविद्यालय उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश के नाम जारी संशोधन आदेश क्रमांक 13/09/आउशि/अ.वि./2024. विषयः मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, द्वारा जारी आदेश कमांक एफ 1/1/201/2023/38-1, भोपाल, दिनांक 05.10.2023 में आंशिक संशोधन बावत्। संदर्भः संजय गाँधी स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी में कार्यरत अतिथि विद्वानों से प्राप्त पत्र दिनांक 07.12.2023 में लिखा है कि, 

अतिथि विद्वानों से संबंधित व्यवस्था हेतु जारी समस्त निर्देशों / नियमों सम्बंधी मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, द्वारा आदेश कमांक एफ 1/1/201/2023/38-1, भोपाल, दिनांक 05.10.2023 जारी किया गया है। जिसमें अंकित अतिथि विद्वान व्यवस्था को संचालित किये जाने हेतु निम्न "निर्देश/नियम प्रसारित किया जाना प्रस्तावित है" के स्थान पर संशोधन कर "निर्देश/नियम प्रसारित किये जाते हैं" पढ़ा जावे। 


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