MP NEWS - इंदौर कलेक्टर ने तहसीलदार के कर्मचारियों को सस्पेंड किया, लोकायुक्त का मामला

Bhopal Samachar
मध्य प्रदेश शासन, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त द्वारा न्यायालय में चालान पेश कर दिए जाने के कारण इंदौर कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने नियम अनुसार तहसील कार्यालय के कर्मचारी श्री नरेंद्र नरवरिया को निलंबित कर दिया है। 

INDORE NEWS - कलेक्टर द्वारा निलंबित नरेंद्र नरवरिया सहायक ग्रेड तीन पर आरोप

श्री नरवरिया पर आरोप है कि उन्होंने एक ही रसीद नंबर पर कई नकलें जारी कर दी थी जिससे शासन को काफी नुकसान हुआ था। शिकायत के बाद उसके खिलाफ लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। लोकायुक्त पुलिस की इन्वेस्टीगेशन में शिकायत सही पाई गई। जिसके कारण श्री नरेंद्र नरवरिया को सजा निर्धारित करवाने के लिए माननीय न्यायालय में अभियोजन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। 

14 दिसंबर को अभियोग पत्र प्रस्तुत हुआ था

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्य प्रदेश से जारी आदेश क्रमांक/ 139 / स्थापना/2/2024 इन्दौर, दिनांक 24 जनवरी, 2024 23/01/2024 में लिखा है कि, पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय इन्दौर द्वारा आरोपी श्री नरेन्द्र नरवरिया; सहायक ग्रेड-3 तत्कालीन हेड कॉपिस्ट, तहसील इन्दौर वर्तमान पदस्थापना तहसील खुडैल के विरूद्ध माननीय विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) इन्दौर के समक्ष दिनांक 14.12.2023 को अभियोग पत्र प्रस्तुत कर विशेष प्रकरण क्रमांक 29/2023 दर्ज किया गया है। 

मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 का नियम-9-1 बी

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क.-सी/6/2/96 /3/एक दिनांक 17.04.1996 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल का पत्र कमांक एफ11-58/98/1-10 भोपाल दिनांक 26 फरवरी 1998 के प्रावधानानुसार म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) बी के अनुसार श्री नरेन्द्र नरवरिया, सहायक ग्रेड-3 तहसील कार्यालय खुडैल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय कनाडिया में नियत किया जाता हैं। श्री नरेन्द्र नरवरिया, सहायक ग्रेड-3 को निलंबन अवधि में नियमानुसार निर्वाह भत्तें की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। 

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