MP NEWS - परीक्षा में नकल करने वालों को जमानत देने से इनकार, ग्वालियर कोर्ट ने जेल भेजा

Bhopal Samachar
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एकादशम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अरूण सिंह ने सरकारी नौकरी हेतु भर्ती परीक्षा में नकल करने वालों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सभी को जेल में बंद करने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने सन 2014 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में नकल करने का मामला दर्ज किया था। निचली अदालत द्वारा सभी परीक्षार्थियों को सजा सुनाई जा चुकी है। परीक्षार्थियों ने सजा के खिलाफ अपील की थी। कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया। 

MP NEWS - परीक्षा में नकल करने वालों पर रहम नहीं कर सकते, कोर्ट ने कहा

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि संजीव त्यागी एवं अन्य ने परीक्षा में नकल के माध्यम से लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर आपराधिक षड्यंत्र किया है। इस तथ्य से न मात्र व्यक्तिगत अपितु सामाजिक हानि भी होती है। इस प्रकार के अपराध में आरोपियों को परिवीक्षा या अर्थदण्ड पर छोड़ा जाना उचित नहीं है। लिहाजा उनकी अपील को खारिज करते हुए सजा भुगताए जाने के लिए जेल भेज दिया गया।

सनातन धर्म मंदिर स्कूल में ब्लूटूथ से नकल पकड़ी गई थी

23 फरवरी 2014 को सनातन धर्म मंदिर स्कूल में सुबह 10 से 12 बजे कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा आयोजित हो रही थी। इंदरगंज थाना प्रभारी अमर सिंह सिकरवार को थाने पर यह सूचना मिली कि सनातन धर्म मंदिर के कक्ष क्रमांक 9 में परीक्षार्थी संजीव त्यागी परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन व ब्लूटूथ के माध्यम से परीक्षा में नकल कर रहा है। इस सूचना पर वे केन्द्राध्यक्ष सुमन मिश्रा से अनुमति प्राप्त कर कक्ष में पहुंचे तो संजीव त्यागी की तलाशी लेने पर दाहिने कान के अंदर मोबाइल डिवाइस ब्लूटूथ एवं पेंट के अंदर अंडर गारमेंट्स में एक मोबाइल मिला। पूछने पर उसने बताया कि मोनू त्यागी उसे मोबाइल पर प्रश्न के उत्तर बता रहा है, उसके बताए अनुसार उसने उत्तर पुस्तिका में पूर्व से उत्तर नोट कर लिए हैं। संजीव ने बताया कि उसने इस काम के मोनू को चार लाख रुपए देना तय हुआ था।

सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षा में नकल का ठेका लेते थे

संजीव को बताया गया था कि मोनू की कर्मचारी चयन आयोग में अच्छी पकड़ है और त्रषि त्यागी के द्वारा कर्मचारी चयन आयोग से उत्तर प्राप्त कर फोन के माध्यम से मोनू त्यागी को भेजेगा। वह संजीव त्यागी, शिशुपाल धाकड़ एवं अरविंद धाकड़ को उक्त उत्तर नोट कराएगा जिस पर मोनू ने संजीव को मोबाइल पर उत्तर नोट कराए। शिशुपाल व अरविंद धाकड़ को पूर्व से पर्ची पर उत्तर नोट कराए। मोनू त्यागी की सूचना पर अरविंद धाकड़ को एमएलबी गर्ल्स कॉलेज हायर सेकेण्ड्री मुरार से परीक्षा के बाद पर्ची के साथ पकड़ा, इस मामले में त्रषि त्यागी व रामकुमार त्यागी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। संजीव त्यागी, मोनू उर्फ विनय त्यागी, अरविंद धाकड़ एवं शिशुपाल धाकड़ को न्यायालय ने धारा 420/511, 120 भादसं एवं परीक्षा अधिनियम के तहत 2-2 साल के सश्रम कारावास, अन्य धारा में एक-एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। 

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