MP NEWS - महिला शिक्षक के जिले से बाहर ट्रांसफर पर हाई कोर्ट की रोक

Bhopal Samachar
रमा धाकड़, माध्यमिक शिक्षक का ट्रांसफर हाई स्कूल, मंगरोल, जिला रायसेन से मिडिल स्कूल, अरनिया जिला नीमच 05/10/2023, को कर दिया गया गया था। आचार संहिता के कारण, रिलीविंग नही हुई थी। ट्रांसफर एवम रिलीविंग आदेश से पीड़ित होकर, माध्यमिक शिक्षक द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर की शरण ली गई थी। उच्च न्यायालय जबलपुर ने राहत प्रदान करते हुए ट्रांसफर स्टे कर दिया है।

मध्य प्रदेश में शिक्षक की मर्जी के बिना जिले के बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकते

माध्यमिक शिक्षक की ओर से पैरवी करते हुए, उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने कोर्ट को बताया कि मिडिल स्कूल टीचर का ट्रांसफर संभाग के बाहर, उसकी सेवा शर्तों का उल्लघंन करता है। ट्रांसफर नीति के अनुसार संवर्ग एवम जिले के बाहर ट्रांसफर, शिक्षक की रिक्वेस्ट पर ही हो सकता है। अतः उसकी सिनियरिटी सबसे निचले स्तर पर होगी। दूसरे शब्दों में, जिले के बाहर, ट्रांसफर स्वैच्छिक ही होगा, प्रशासनिक नही। याचिका कर्ता का  ट्रांसफर द्वेष से प्रेरित है।

सुनवाई के बाद, उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने, कर्मचारी शिक्षक के पक्ष में आदेश जारी करते हुए, आयुक्त लोक शुक्ष्ण भोपाल को आदेश दिया है कि से ट्रांसफर का निराकरण करें। निराकरण की अवधि में ट्रांसफर स्टे रहेगा। सीमा धाकड़, शासकीय हाई स्कूल , मंगरोल जिला रायसेन में पदस्थ रहेंगी। 

⇒ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें  ✔ यहां क्लिक करके भोपाल समाचार का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। ✔ यहां क्लिक करके भोपाल समाचार का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!