मध्य प्रदेश स्टेट बर काउंसिल द्वारा कोड ऑफ एथिक्स का उल्लंघन मामले में वकील पर 2 लाख का जुर्माना

इस तरह के मामले बहुत कम सामने आते हैं। जबलपुर स्थित State Bar Council of Madhya Pradesh ने सिंगरौली के एक वकील पर ₹200000 का जुर्माना लगाया है। विदेश में निवास करने वाली एक महिला की शिकायत पर सुनवाई के दौरान, आरोपी एडवोकेट द्वारा कोड आफ एथिक्स का उल्लंघन पाया गया। वकील साहब ने फीस तो ले ली थी परंतु काम नहीं किया। 

यदि कोई वकील फीस ले ले परंतु काम नहीं कर तो क्या करें, इस मामले से समझिए

State Bar Council of Madhya Pradesh से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनुशासन समिति के चेयरमैन अधिवक्ता जगन्नाथ त्रिपाठी व सदस्य द्वय राजेश पांडे व प्रमोद ठाकरे की पीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान पाया गया कि अधिवक्ता मनोज कुमार सिन्हा ने ओंटारियो, कनाडा निवासी रिश्तेदार अलका श्रीवास्तव को भरोसा दिलाया था कि हाई कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण में स्टे हटवा देंगे। यदि ऐसा नहीं कर सके तो फीस वापस कर देंगे। इसके अलावा एडवोकेट मनोज कुमार सिन्हा ने अपनी महिला रिश्तेदार अलका श्रीवास्तव से व्यक्तिगत परेशानी के चलते कुछ रुपए उधार भी लिए थे।

कई साल गुजर जाने के बाद भी जब हाई कोर्ट का स्टे नहीं जाता तो महिला रिश्तेदार ने फीस के रूप में दी गई रकम वापस मांगी, जैसा की फीस की रकम अदा करने से पहले निश्चित हुआ था। इस पर वकील ने दो-टूक मना कर दिया। यही नहीं धमकी दी कि यदि रुपये के लिए दबाव बनाया गया तो आत्महत्या कर लूंगा। जब महिला रिश्तेदार लगातार अपने पैसे मानती रही तो, जो पैसे व्यक्तिगत उधार लिए थे वह तो वापस कर दिए परंतु हाईकोर्ट का स्टे ब्रैकेट करवाने के लिए जो फीस ली थी वह वापस नहीं की। 

इसके बाद महिला रिश्तेदार ने मध्य प्रदेश स्टेट बर काउंसिल में एडवोकेट सिंह की शिकायत की। सुनवाई के बाद वकील को कोड ऑफ एथिक्स का उल्लंघन करने का दोषी पाकर ₹200000 का जुर्माना लगा दिया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह सजा कम है। नियमानुसार वकालत का लाइसेंस निलंबित होना चाहिए। 

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