मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक BEd भर्ती विवाद, हाई कोर्ट द्वारा शासन का आवेदन नामंजूर - MP NEWS

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश शासन के उसे आवेदन को नामंजूर कर दिया गया है जिसमें प्राथमिक शिक्षक BEd भर्ती विवाद की सुनवाई नहीं करने का निवेदन किया था। उल्लेखनीय है कि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश का उल्लंघन करते हुए प्राथमिक शिक्षक के पद पर लगभग 15000 BEd डिग्री वाले उम्मीदवारों की भर्ती कर ली है। हाई कोर्ट ने कहा कि, मध्य प्रदेश शासन के इस रवैया के कारण अभ्यर्थियों के संवैधानिक मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21a) का उल्लंघन हो रहा है। 

मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती विवाद - शासन ने 1 साल बाद जवाब दाखिल किया

जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश की डिवीजन बेंच क्रमांक 2 के जस्टिस श्री शील नागू तथा जस्टिस श्री विनय सराफ की खंडपीठ द्वारा प्राथमिक शिक्षक के पद पर BEd डिग्री वाले कैंडिडेट्स की विवादित नियुक्ति अली या चुनाव की सुनवाई की गई। शासन की ओर से माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया कि, सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफर याचिका दाखिल की गई है जिसकी सुनवाई दिनांक 19 फरवरी 2024 को निर्धारित की गई है। तब तक हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई नहीं की जाए। इस उत्तर से असंतुष्ट होते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि दिनांक 7 जुलाई 2022 के अंतरिम आदेश के बावजूद मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा BEd डिग्री वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी गई और हाईकोर्ट में शासन द्वारा 1 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद में जवाब दाखिल किया गया है। 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राथमिक शिक्षक की योग्यता निर्धारित की जा चुकी है

क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 8 नवंबर 2023 को विस्तृत फैसला पारित करके प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए योग्यता निर्धारित कर दी गई है। इसके विरुद्ध पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों एवं अन्य द्वारा रिव्यू पिटीशन दाखिल किए गए थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किया जा चुका है। अब मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका दाखिल करना हास्यास्पद प्रतीत होता है। 

मध्य प्रदेश शासन द्वारा सहयोग नहीं करना बेहद गंभीर, हाईकोर्ट ने कहा

हाई कोर्ट ने कहा की सुनवाई के दौरान शासन द्वारा सहयोग नहीं करना एक बेहद गंभीर स्थिति है, फिर भी हम शासन को एक और मौका देते हैं। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की योग्यता निर्धारित करने वाली याचिकाओं की सुनवाई दिनांक 26 फरवरी 2024 को की जाएगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर, श्री विज्ञान शाह एवं श्री विनायक प्रसाद शाह द्वारा पक्ष प्रस्तुत किया गया। 

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