BHOPAL NEWS - कॉलोनाइजर अशोक और विकास के खिलाफ मामला दर्ज, करोंद में अवैध कॉलोनी

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निशातपुरा पुलिस थाने में कॉलोनाइजर अशोक जैन एवं विकास जैन के खिलाफ नगर पालिका अधिनियम की धारा 292 सी एवं 339 सी के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। नगर पालिका निगम भोपाल की बिल्डिंग परमिशन ब्रांच द्वारा पुलिस को बताया गया है कि उपरोक्त दोनों कॉलोनाइजर्स ने करोंद में अवैध कॉलोनी बनाई और प्लॉट बेच दिए हैं। 

BHOPAL TODAY- पलासी गांव में अवैध कॉलोनी

पुलिस ने बताया कि नगर पालिका निगम भोपाल की भवन अनुज्ञा शाखा के प्रतिवेदन के आधार पर अशोक कुमार जैन के खिलाफ अपराध क्रमांक 129/24 और विकास जैन के खिलाफ 130/24, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम  की धारा 292 सी एवं 339 सी के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। नगर निगम भोपाल की ओर से बताया गया है कि अशोक कुमार जैन एवं विकास जैन ने पलासी गांव में, शासन की अनुमति के बिना अवैध रूप से कॉलोनी बना दी है। 

मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 292 सी एवं 339 सी 

मप्र नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 सी व नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 सी के तहत कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल की सजा एवं 10 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किए जाने का प्रावधान है। उपरोक्त धाराओं के तहत कॉलोनाइजर, अवैध कॉलोनी बनाने वाली कंपनी के डायरेक्टर और अवैध कॉलोनी को प्रमोट करने वाले प्रमोटर्स के खिलाफ मामला दर्ज करने का प्रावधान है। 

⇒ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। यहां क्लिक करके भोपाल समाचार का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें यहां क्लिक करके भोपाल समाचार का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!