मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निशातपुरा पुलिस थाने में कॉलोनाइजर अशोक जैन एवं विकास जैन के खिलाफ नगर पालिका अधिनियम की धारा 292 सी एवं 339 सी के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। नगर पालिका निगम भोपाल की बिल्डिंग परमिशन ब्रांच द्वारा पुलिस को बताया गया है कि उपरोक्त दोनों कॉलोनाइजर्स ने करोंद में अवैध कॉलोनी बनाई और प्लॉट बेच दिए हैं।
BHOPAL TODAY- पलासी गांव में अवैध कॉलोनी
पुलिस ने बताया कि नगर पालिका निगम भोपाल की भवन अनुज्ञा शाखा के प्रतिवेदन के आधार पर अशोक कुमार जैन के खिलाफ अपराध क्रमांक 129/24 और विकास जैन के खिलाफ 130/24, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 292 सी एवं 339 सी के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। नगर निगम भोपाल की ओर से बताया गया है कि अशोक कुमार जैन एवं विकास जैन ने पलासी गांव में, शासन की अनुमति के बिना अवैध रूप से कॉलोनी बना दी है।
मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 292 सी एवं 339 सी
मप्र नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 सी व नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 सी के तहत कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल की सजा एवं 10 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किए जाने का प्रावधान है। उपरोक्त धाराओं के तहत कॉलोनाइजर, अवैध कॉलोनी बनाने वाली कंपनी के डायरेक्टर और अवैध कॉलोनी को प्रमोट करने वाले प्रमोटर्स के खिलाफ मामला दर्ज करने का प्रावधान है।
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