BNS 37, IPC 99 - व्यक्ति को कब प्राइवेट प्रतिरक्षा का बचाब नहीं मिल सकता है, जानिए

Legal general knowledge and law study notes

हर व्यक्ति को अपनी निजी सुरक्षा करने का अधिकार होता है। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 96 से 106 एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 34 से 44 के अंतर्गत इन अधिकारों का उल्लेख किया गया है एवं प्रतिरक्षा के दौरान होने वाले अपराध में क्षमता का प्रावधान किया गया है, लेकिन इस अधिकार पर भी कुछ अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है। यह कानून को बचाने के लिए बहुत जरूरी था। इस लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 99 प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर कुछ अंकुश की बात करती है जानिए।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 37, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 99 की परिभाषा 

व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब नहीं मिल सकता है:-
1. अगर कोई शासकीय सेवक सावधानीपूर्वक अपना कार्य बिना किसी आपराधिक उद्देश्य से कर रहा है तब उसका विरोध करने वाले व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का लाभ नहीं मिलेगा।
2. अगर कोई व्यक्ति किसी लोकसेवक के आदेश पर बिना मृत्यु करने के आशय से सावधानीपूर्वक कोई कार्य करता है तब उसके विरोध करने वाले व्यक्ति को निजी सुरक्षा का लाभ नहीं मिलेगा।
3. अगर कोई व्यक्ति चोरी, लूट या अन्य अपराध करके भाग रहा है एवं पकड़े जाने पर वह समर्पण कर देता है, संघर्ष नहीं करता तो ऐसी स्थिति में उस चोर या लुटेरे को मारना प्राइवेट प्रतिरक्षा का बचाव नहीं होगा।
4. अगर हमलावर ने एक थप्पड़ से हमला किया तब व्यक्ति को उतना ही बल का प्रयोग करना है जितना हमलावर ने किया हैं। इससे अधिक बल का प्रयोग करना प्राइवेट प्रतिरक्षा का बचाव नहीं होगा।
उपर्युक्त नियम का उल्लंघन पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का बचाव नहीं होगा।

The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 section 37, Indian Penal Code, 1860 section 99 Punishment

1. रामजी लाल बनाम राजस्थान राज्य मामले मे न्यायालय ने कहा की पुलिस द्वारा अवैध कार्यवाही करने पर वह निजी प्रतिरक्षा का अधिकार का उपयोग नहीं कर सकती है।
2. ओंकारनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले मे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि बदला लेने के लिए निजी सुरक्षा के अधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

:- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665 , इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

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