EWS आरक्षण के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जनहित याचिका, पढ़िए आज की कार्रवाई और मुख्य बिंदु

Bhopal Samachar
एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस नाम की संस्था द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका क्रमांक 30853/2023 दाखिल की गई है। इस याचिका की आज दिन अंक 17 फरवरी 2024 को मुख्य न्यायमूर्ति श्री रवि मालिमठ तथा जस्टिस श्री विशाल मिश्रा की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई। 

गरीबी का प्रमाण पत्र केवल सामान्य वर्ग को

याचिका में उठाए गए मुद्दों के संदर्भ में कोट द्वार सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ द्वारा जनित अभियान बनाम भारत संघ मामले में पारित फैसला दिनांक 7 नवंबर 2022 का परीक्षण किया। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि, उक्त फैसले में संविधान में किए गए संशोधन की वैधानिकता को अपहेल्ड किया गया है। जिसका समर्थन याचिकाकर्ता करता है लेकिन संविधान के उक्त संशोधन की मूल भावना के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2019 को ऑफिसमेमोरेंडम (policy) जारी की गई है, जिसमें गरीबी का प्रमाण पत्र केवल सामान्य वर्ग को ही जारी किए जाने की दिशा निर्देश दिए गए हैं, जबकि 103 में संविधान संशोधन में प्रत्येक वर्ग के गरीबों को EWS आरक्षण का लाभ दिए जाने का प्रावधान है। 

संविधान के अनुच्छेद 14, 15 (5) एवं 16(6) के विपरीत

न्यायालय को बताया गया कि भारत सरकार की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम को आज दिनांक तक किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। ना ही उक्त संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की संविधान पीठ ने अपना कोई स्पष्ट अभी मत दिया है, तथा भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेंडम में जाति के आधार पर गरीबों में भी भेदभाव करने की बात कही गई है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15 (5) एवं 16(6) के विपरीत है। हाई कोर्ट ने उक्त तर्कों को बेहद गंभीरतापूर्वक लेते हुए भारत सरकार को नोटिस जारी करके 6 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं अधिवक्ता श्री विनायक प्रसाद शाह, अधिवक्ता श्री परमानंद साहू एवं अधिवक्ता श्री पुष्पेंद्र कुमार शाह ने पैरवी की। 

जनहित याचिका के मुख्य बिंदु 

  • भारत सरकार द्वारा जारी EWS आरक्षण लागू किए जाने की नीति संविधान के अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6) से असंगत है। 
  • EWS नीति में OBC/SC/ST को लाभ से वंचित किया जाना अनुच्छेद 14 के विरूध है। 
  • सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित फैसला में भारत सरकार की नीति दिनांक 17/01/19 का परीक्षण नहीं किया गया। 
  • EWS आरक्षण स्पेशल रिजर्वेशन है जिसे, वर्टीकल लागू किया जाना है असंवैधानिक है। इसे होरीजोंटल लागू किया जाना औऱ संविधान की मूल भावना के विपरीत भी है। 
  • EWS से संबंधित भारत सरकार की नीति गरीबो में जातीय आधार पर भेदभाव करने वाली है। 

⇒ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। यहां क्लिक करके भोपाल समाचार का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें यहां क्लिक करके भोपाल समाचार का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!