मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों के ऑनलाइन रिकॉर्ड में जन्म दिनांक, नियुक्ति दिनांक, सेवानिवृत्ति दिनांक इत्यादि जानकारी के त्रुटि पूर्ण होने पर, संशोधन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह सुविधा दिनांक 19 फरवरी 2024 से मात्र 1 महीने के लिए उपलब्ध कराई गई है।
कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश द्वारा जारी निर्देश
कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश खण्ड 'न' पंचम तल पर्यावास भवन भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा एवं समस्त कोषालय अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि, IFMIS डाटाबेस में, S.M. (Service Matter) अंतर्गत कार्यसुविधा की दृष्टि से अपडेट एम्पलाई डाटा (Update employee Data) विकल्प अंर्तगत केवल IFMIS software लिपकीय त्रुटि को तत्काल सुधार करने के उद्देश्य से, पूर्व में दी गई सुविधा (जन्म दिनांक, ज्वाईनिंग दिनांक,) के साथ सेवानिवृत्ति दिनांक, संशोधन की सुविधा भी कोषालय लॉगिन पर एक माह के लिये उपलब्ध कराई जा रही है।
उक्त अभिलेख में संशोधन के पूर्व संबंधित एम्पलाई के सर्विस रिकार्ड अनुसार जांच कर डेटा अपडेट कर अपडेट किया जावेगा। जन्मतिथि में परिवर्तन संबंधी पूर्व के निर्देशों में किसी बदलाव के संबंध में कोई निर्देश नहीं है, यह केवल सक्षम रिकॉर्ड के अनुसार सॉफ्टवेयर प्रविष्टि को सही करना है।
यदि किसी डीडीओ द्वारा कार्यालयीन आदेश अनुसार पूर्व नियुक्ति दिनांक या जन्म दिनांक में परिवर्तन हेतु कोषालय को लिखा जावे तो संबंधित कार्यालय से विभागाध्यक्ष के माध्यम से सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर ही आगामी कार्यवाही की जावे।