legal advice - दुष्प्रेरण के अपराधी को न्यायालय कब छोड़ देता है जानिए

Bhopal Samachar

Legal general knowledge and law study notes 

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 109 एवं 110 में दुष्प्रेरण के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है एवं नए कानून भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 49 एवं 50 में दण्ड का प्रावधान दिया गया है। दुष्प्रेरण के अपराध का वहीं दण्ड होगा जो अपराध उसके द्वारा करवाया गया है, या उस अपराध को करने के लिए उकसाया गया हो, लेकिन कई बार दुष्प्रेरण के अपराध से दण्डित व्यक्ति को भी दोषमुक्त कर दिया जाता है जानिए:-

महत्वपूर्ण जजमेंट सुप्रीम कोर्ट:-

▪︎ हरधन चक्रवर्ती बनाम भारत संघ मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि जहां अपराधकर्ता सहित अन्य दुष्प्रेरणकर्ता को दोषमुक्त कर दिया गया हो वहा केवल एक ही शेष बचे दुष्प्रेरक को भी दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित होगा।

▪︎ मदनराज भंडारी बनाम राजस्थान राज्य के वाद में गर्भपात के लिए दोषी आरोपी की दोषमुक्ति के परिणामस्वरूप उस अपराध के दुष्प्रेरक को दुष्प्रेरण के अपराध से दोषमुक्त करना न्यायोचित माना गया।

कुलमिलाकर कहे तो अगर किसी मुख्य आरोपी को अपराध मुक्त कर दिया जाता है तो उस अपराध से संबंधित सह आरोपी को जो दुष्प्रेरण के अपराध से दण्डित था उसे भी दोषमुक्त किया जाना उचित होगा। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

:- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद), इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

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