MP BOARD EXAM - दमोह में नकलची महिला शिक्षक सहित चार सस्पेंड, FIR भी दर्ज कराई जाएगी

मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में दमोह में चल रही नकल के मामले में एक जागरूक युवक श्री सुनील कुमार शुक्ला ने एक महिला शिक्षक को रंगे हाथों पकड़ लिया। मामले का खुलासा हो गया। कलेक्टर ने इस मामले में महिला शिक्षक सहित टोटल चार प्राथमिक शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। बताया गया है कि महिला शिक्षक और परीक्षा केंद्र के अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाएगा। 

घटना का संक्षिप्त विवरण

श्री सुनील कुमार शुक्ला ने बताया कि उन्हें इसके बारे में जानकारी मिली थी। सोमवार को कक्षा 10 हाई स्कूल का अंग्रेजी का पेपर था। दमोह जिले के जबेरा ब्लॉक अंतर्गत सिंग्रामपुर रानी दुर्गावती हायर सेकेंडरी स्कूल में श्री सुनील कुमार शुक्ला ड्यूटी पर मौजूद महिला पुलिस कर्मचारियों के साथ उपस्थित थे। परीक्षा खत्म हो चुकी थी। परीक्षार्थी केंद्र के बाहर जा चुके थे। तभी केंद्र के बाहर से परीक्षा केंद्र के अंदर की तरफ महिला शिक्षक श्रीमती अंजनी राय हाथ में उत्तर पुस्तिका लेकर आते हुए दिखाई दी। श्री सुनील कुमार ने उन्हें रोका और महिला पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उनके पास से उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र बरामद हुआ है। खाने की जरूरत नहीं कि यह सब कुछ अधिकारियों की देखरेख में हो रहा था, लेकिन जब पब्लिक के सामने खुलासा हो गया तो सभी संरक्षण समाप्त हो गए। 

धारा 3/4, परीक्षा अधिनियम 1982 एवं धारा 144 का उल्लंघन के तहत कार्रवाई

दमोह के कलेक्टर कार्यालय से जानकारी मिली है कि, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा संचालित हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल की परीक्षाओं के मद्देनजर प्रसारित निर्देशों की अवहेलना करने, बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षा कार्य में हस्तक्षेप, व्यवधान उत्पन्न करने, उत्तर पुस्तिका घर ले जाकर प्रशन पत्र हल करने में विद्यार्थी की मदद करने, परीक्षा की गोपनीयता भंग कर, शिक्षकीय गरिमा के प्रतिकूल आचरण कर पदीय दायित्वों, कर्त्तव्यों का निर्वहन न करने तथा परीक्षा जैसे अतिसंवेदनशील कार्य में पर्यवेक्षक को सौंपी गई जिम्मेदारी के प्रति उदासीनता, लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता करने मान्यता प्राप्त अधिनियम 1937 धारा 3/4, परीक्षा अधिनियम 1982 एवं धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में दोषी पाये जाने पर 4 प्राथमिक शिक्षकों को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंऋण तथा अपील) नियम में निहित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

निलंबित किए गए शिक्षकों के नाम

शासकीय प्राथमिक शाला धनेटा संकुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंग्रामपुर के प्राथमिक शिक्षक राजकुमार यादव, शासकीय प्राथमिक शाला आमघाट संकुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंग्रामपुर की प्राथमिक शिक्षक अंजना राय, शासकीय प्राथमिक शाला कलूमर संकुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंग्रामपुर की प्राथमिक शिक्षक आभा पाठक तथा शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला कुसमीमानगढ़ संकुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंग्रामपुर के प्राथमिक शिक्षक राजेश कुमार दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 

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