MP NEWS - इंदौर में दूध वालों पर धारा 144 लागू, कलेक्टर की गाइडलाइन जारी

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में कलेक्टर ने दूध वालों पर धारा 144 लागू कर दी है। उल्लंघन करने वालों को धारा 188 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। कलेक्टर ने दूध वालों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन का पालन करने के लिए अंतिम चेतावनी भी दी गई है। कलेक्टर की टीम इंदौर में प्रत्येक दूध वाले की जांच करेंगी। 

INDORE NEWS - दूध वालों के लिए कलेक्टर की गाइडलाइन

1. सभी दूध बेचने वाले/डेयरी वाले अपने प्रतिष्ठान में फैट (वसा) एवं एस.एन.एफ. मापक यंत्र अनिवार्य रूप से रखेंगे। 
2. दूध में फैट और एस.एन.एफ. की मात्रा को इलेक्ट्रानिक रूप से डिस्प्ले पर अथवा सूचना पटल पर लिखकर प्रदर्शित करेंगे। 
3. ग्राहकों के बोलने पर उनके सामने ही दूध का परीक्षण कर फैट एवं एस.एन.एफ. की मात्रा बताएंगे।
4. सभी दूध बेचने वाले/डेयरी वाले इस मापक यंत्र की आवश्यक जानकारी और ट्रेनिंग ग्राहकों को भी देंगे।
5. जो दूध वाले घर जाकर दूध देते हैं वे अपने साथ यह मापक यंत्र रखेंगे या फिर दूध की टंकी पर फैट और एस.एन.एफ. की मात्रा प्रतिदिन दिनांक के साथ लिखेंगे।
6. सभी दूधवाले प्रतिदिन दूध खरीदने और बेचने का रिकार्ड भी रखेंगे। साथ ही उस रजिस्टर में फैट एवं एस.एन.एफ. की जानकारी भी अंकित करेंगे।

मिलावट की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी:

कलेक्टर सिंह की पहल पर मिलावट संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए वाट्एप हेल्पलाइन नंबर 9406764084 जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन वाट्सएप नंबर पर कोई भी मिलावट संबंधी सूचनाएं दे सकता है। 

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