मध्य प्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग भोपाल संभाग द्वारा जारी सूचना में बताया गया है कि, कृषि विकास और उत्पादन की गति को बढाने के उद्देश्य से कृषक, एफपीओ, स्व-सहायता समूह, पैक्स एवं कृषि अधोसंरचनाओं के निर्माण के लिए बैंकों से बिना किसी जमानत के दो करोड रूपये तक ऋण मुहैया कराया जायेगा। मात्र तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज की छूट 7 वर्ष की अवधि के लिये किसानों को यह ऋण मिलेगा।
मध्य प्रदेश कृषि और किसान कल्याण विभाग
कृषक एवं कृषि उद्यमी यह वित्तीय सहायता भंडार की सुविधा, प्राथमिक प्रक्रिया इकाई (चावल/दाल/आटा चक्की), कस्टम हायरिंग सेन्टर, जैविक इनपुट उत्पादन, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, पैक हाउस, ग्रेडिंग, पैकेजिंग आदि कार्यो के लिए आवश्यकता अनुसार कृषि विभाग के माध्यम से डी.पी.आर. तैयार करा सकते हैं। यह डीपीआर व आवेदन अधिकृत वेबसाइट agriinfra dac gov in पर ऑनलाइन भरा जा सकता है। किसानों, एफपीओ स्व-सहायता समूह, पैक्स एवं कृषि उद्यमियों इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की गई है।
दिव्यांग जनों को सरकारी नौकरी
दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति, विशेष भर्ती अभियान के तहत वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से किये जाने का निर्देश जारी किये गये हैं। इस आशय के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव द्वारा जारी किये गये हैं। विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति, वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से 31 दिसम्बर 2024 तक किये जाना अनिवार्य है।
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