मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा में चतुर्थ समयमान वेतन हेतु आयुक्त लोक शिक्षण को निर्देश - MP NEWS

Bhopal Samachar
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय की उप सचिव सुश्री मंजूषा विक्रांत राय ने एक ऑफिशियल मेमो जारी करके आयुक्त लोक शिक्षण एवं संचालक राज्य शिक्षा केंद्र को, उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना लागू करने और चतुर्थ समयमान वेतन निर्धारण करने हेतु निर्देशित किया है। 

4th time payscale में कर्मचारियों को 14000 तक का लाभ 

एक जुलाई 2023 या इसके बाद 35 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अधिकारी-कर्मचारी इसकी परिधि में आएंगे। इस निर्णय से कर्मचारियों को अधिकतम 14 हजार रुपये तक का लाभ वेतन और फिर पेंशन में होगा। इससे पहले तक मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों को दस, बीस और तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय समयमान वेतनमान देने का नियम था। जबकि राज्य प्रशासनिक सेवा और वित्त सेवा के अधिकारियों को पांचवां समयमान वेतनमान मिल रहा है। राज्य वन सेवा के अधिकारियों को चौथा समयमान वेतनमान मिल रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी पांचवा समयमान वेतनमान की घोषणा की जा चुकी है। 

मध्य प्रदेश वित्त विभाग से जारी 4th time payscale Order की डायरेक्ट लिंक

कृपया इस पैराग्राफ के अंत में उपलब्ध यूआरएल को कॉपी करके अपने ब्राउज़र में ओपन करें। आपकी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड किया गया " राज्य शासन के सभी विभागों के समान संवर्गों के लिए सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना लागू करने विषयक - चतुर्थ समयमान वेतन" आदेश डिस्प्ले हो जाएगा। ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और टोटल पांच पेज की पीडीएफ फाइल सिंगल क्लिक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। 
https://finance.mp.gov.in/uploads/files/Order_Rule_2023-08-14.pdf 

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