मध्य प्रदेश शासन के लिए काम करने वाले नियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी एवं कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत निरामयम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने के संबंध में समिति का गठन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है।
समिति क्या काम करेगी
आदेश पर उपसचिव के हस्ताक्षर के साथ दिनांक 9 फरवरी 2024 दर्ज है। बताया गया है कि इस समिति का दायित्व है कि मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय दिनांक 4 अक्टूबर 2023 के अनुपालन में प्रदेश के शासकीय कर्मचारी, कार्यकर्ता एवं संविदा कर्मचारियों को आयुष्मान भारत निरामयम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृति पत्र श्रेणियां में सम्मिलित हितग्राहियों के अतिरिक्त सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा तथा उषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर, कोटवार एवं संविदा कर्मचारियों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार ₹500000 का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत करने के संबंध में विशेष दिशा निर्देश जारी करेगी।
समिति में कौन क्या
- अध्यक्ष - मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन
- सदस्य - अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
- सदस्य - अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
- सदस्य - प्रमुख सचिव वित्त विभाग।
- सदस्य - प्रमुख सचिव राजस्व विभाग।
- सदस्य - सचिन लोग स्वस्थ एवं परिवार कल्याण विभाग।
- सदस्य - सचिन सामान्य प्रशासन विभाग।
- सदस्य - प्रबंध संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
- सदस्य सचिव - मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत निरामयम मध्य प्रदेश।