मध्य प्रदेश सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती परीक्षा के नवीन नियमों पर उपस्थित विवाद जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश में विचाराधीन है। आज इस मामले में परीक्षा के आयोजक हाई कोर्ट द्वारा माननीय न्यायाधीश के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। इसके बाद सभी पक्षों की सहमति से फाइनल हियरिंग की डेट डिसाइड कर दी गई।
अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि, मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 23 जून 2023 को मध्य प्रदेश सिविल जज जूनियर लेवल भर्ती परीक्षा के नियमों में परिवर्तन कर दिया गया था। ओबीसी वर्ग की सभी योग्यताएं, सामान्य वर्ग के समान कर दी गई थी। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान है परंतु सिविल जज भर्ती में केवल 14% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके अलावा LLB परीक्षा में विदाउट एटीकेटी 70% प्राप्तांक अनिवार्य कर दिए गए अन्यथा की स्थिति में कम से कम तीन वर्ष विधि व्यवसाय का अनुभव मांगा गया। इंटरव्यू में 50 में से 20 अंक अनिवार्य कर दिए गए।
उपरोक्त सभी नियमों को विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। सभी याचिकाओं को WP/17387/2023 से लिंक करके त्वरित सुनवाई किए जाने हेतु अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा मेंशन किए जाने पर आज दिनांक 07/02/24 को चीफ जस्टिस श्री रवि मालिमठ तथा श्री विशाल मिश्रा की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान ही हाईकोर्ट की ओर से जबाब दाखिल किया गया, राज्य शासन की ओर से हाईकोर्ट का जबाब अडॉप्ट किए जाने की सहमति दी गई। हाईकोर्ट द्वारा समस्त याचिका कर्ताओ की सहमति से उक्त समस्त प्रकरणों की फाइनल सुनवाई दिनांक 12/02/24 को दोपहर 2:15 बजे नियत की गई है।
याचिका क्रमांक 17387/2023 (वर्षा पटेल ) wp 30256/2023 ( शिवानी सोनकर एवं अन्य ) wp 30857 (आशुतोष श्रीवास्तव एवं अन्य ) याचिका कर्ताओ की ओर से पैरवी अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह ने की। ⇒ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। यहां क्लिक करके भोपाल समाचार का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। यहां क्लिक करके भोपाल समाचार का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।