मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आंखों में धूल झोंक रहा है, हाई कोर्ट ने कहा - MP PSC 2023 NEWS

Bhopal Samachar
Madhya Pradesh Public Service Commission Indore की प्रतिष्ठा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि आयोग हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। मामला राज्य सेवा परीक्षा 2023, प्रारंभिक परीक्षा के तीन प्रश्नों का है। भोपाल की उम्मीदवार ने प्रश्नों को चुनौती दी है और आयोग की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। 

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पत्रकारिता की स्वतंत्रता के प्रश्न का मामला

भोपाल के अभ्यर्थी आनंद यादव ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा, 2023 के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए तीन प्रश्नों को चुनौती दी है। यह प्रश्न फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी पत्रकारिता की स्वतंत्रता से संबंधित हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने पक्ष रखा। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने इस मामले में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर से जवाब मांगा था। एमपीपीएससी का जवाब संतोष जनक नहीं होने पर हाईकोर्ट ने विवादित प्रश्नों के संदर्भ में विशेषज्ञों की रिपोर्ट मांगी। 

MPPSC के सचिव को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

गुरुवार को न्यायालय में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से विशेषज्ञों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को देखते ही हाई कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश नाराज हो गए। रिपोर्ट में विशेषज्ञों के नाम तक नहीं थे। पूरी रिपोर्ट में कोई कमेंट नहीं था। इस दौरान हाई कोर्ट की ओर से कहा गया कि आयोग हाईकोर्ट की आंखों में धूल झोंक रहा है। हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग के सचिव कोर्ट रूम में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। तारीख 12 मार्च 2024 घोषित की गई है। 

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