MPPSC अभ्यर्थी पर हाई कोर्ट द्वारा ₹20000 का जुर्माना - MP NEWS

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा याचिका क्रमांक 9817/2023 के याचिकाकर्ता एवं MPPSC के अभ्यर्थी भानुप्रताप सिंह तोमर पर ₹20000 का जुर्माना लगा दिया है। श्री तोमर ने आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को PSC की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा में, अनारक्षित वर्ग में शामिल नहीं किए जाने की मांग की थी। 

उल्लेखनीय के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा, राज्य सेवा परीक्षा नियमों में मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2020 को किए गए संशोधन को निरस्त करके दिनांक 20 दिसंबर 2021 को संशोधन करके व्यवस्था की गई है कि चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में अनारक्षित पदों को सभी वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों से भरे जाने की व्यवस्था पुनर्स्थापित की जाए। यह संशोधन PSC 2019 से 2023 तक समस्त भर्ती परीक्षाओं में लागू है। याचिकाकर्ता ने उक्त व्यवस्था से पीड़ित होकर अधिवक्ता अंशुल तिवारी, पराग तिवारी, सुप्रिया सिंह एवं कई फखरुद्दीन के माध्यम से याचिका दाखिल की है। जिसमें हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 27 अप्रैल 2023 को नोटिस जारी करके अनावेदक मध्य प्रदेश शासन विधि एवं विधाई कार्य विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, गृह मंत्रालय एवं लोक सेवा आयोग इंदौर से जवाब मांगा गया था। 

तत्पश्चात अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा ओबीसी/ एससी /एसटी एकता मंच तथा दीपक पटेल की ओर से हस्तेक्षेप याचिका क्रमांक 5914/2023 दाखिल की गई। उक्त याचिका स्वीकार करके डिवीजन बेंच ने दोनों कोअनावेदक क्रमांक 5 तथा 6 में संयोजित किए जाने के आदेश दिए थे। उक्त दोनों हस्तक्षेपकर्ताओं को याचिका में उठाए गए मुद्दों पर जवाब दाखिल करने का अवसर दिया गया था। 

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता का आवेदन दिनांक 23 सितंबर 2023 को खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से दिनांक 26 दिसंबर 2023 को दूसरा आवेदन दाखिल किया गया, जिसमें ख़ारिज आवेदन के समरुप राहत चाही गई थी। उक्त याचिका की आज दिनांक 08/02/24 को चीफ जस्टिस श्री रवि मालिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की खंड पीठ ने याचिकाकर्ता के उक्त कृत्य को गंभीरता से लेते हुए कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तथा याचिकाकर्ता पर 20 हजार का जुर्माना लगाकर उक्त आवेदन निरस्त कर दिया तथा जुर्माने की राशि की बसूली हेतु उक्त प्रकरण क्रमांक 9817/2023 दिनांक 16/02/24 नियत कि गई है। 

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