Madhya Pradesh Public Service Commission Indore द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में अतिथि विद्वानों को आयु सीमा में 10 साल की छूट मिल गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। जल्द ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा इस आदेश के आधार पर शुद्ध जारी किया जाएगा।
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा घोषणा की गई थी
उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सरकारी महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। एमपीपीएससी द्वारा दिनांक 30 दिसंबर 2022 को इसकी अधिकृत सूचना जारी की थी। अभ्यर्थियों ने आवेदन किया परंतु मध्य प्रदेश पीएससी द्वारा परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। ओवरऐज होते उम्मीदवारों की चिंता को देखते हुए दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा घोषणा की गई थी भविष्य में होने वाली सहायक प्राध्यापकों की भर्ती परीक्षा में, अतिथि विद्वानों को आयु सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया परंतु आयु सीमा में छूट नहीं दी गई। इससे पीड़ित होकर रश्मि चौधरी सहित 9 अतिथि विद्वानों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में याचिका प्रस्तुत की और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश को लागू करवाने का निवेदन किया। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश जस्टिस आनंद पाठक ने याचिकार्ताओं के दावे का समर्थन किया एवं आदेश दिया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया आयु सीमा में छूट का आदेश, प्रचलित भर्ती प्रक्रिया में लागू होगा। इस आदेश का यह असर होगा कि, 10 साल की छूट मिलने पर सामान्य वर्ग में 53 के पुरुष व 58 साल की महिलाएं फॉर्म भरेंगी।
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