जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वान भर्ती प्रक्रिया में PHd की अनिवार्यता को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी करके पूछा है कि अतिथि विद्वान की नियुक्ति में PHd को अनिवार्य क्यों किया गया है और इसकी क्या आवश्यकता है। सरकार को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने मामले पर प्रारंभिक सुनवाई की।याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी प्रियंका उपाध्याय व पुष्पा चतुर्वेदी सहित अन्य अतिथि विद्वानों की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि अतिथि विद्वानों की नियुक्ति के संबंध में छह अक्टूबर, 2023 को जारी नियम 10 (4) कठघरे में रखे जाने के योग्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह नियम हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के न्यायदृष्टांतों के विपरीत है।
याचिकाकर्ता पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से विभिन्न महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य कर रहे हैं। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होने पर ही उन्हें अतिथि विद्वान के रूप में नियुक्त किया गया था। लेकिन वर्ष 2023 में यूजीसी द्वारा अतिथि विद्वानों के लिए पीएचडी डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। जिसके आधार पर नए नियम बनाए गए हैं व यह उल्लेख किया गया है की जो अतिथि विद्वान पीएचडी की डिग्री आहरित नहीं करते हैं उन्हें अन्य अतिथि विद्वानों के तहत दिए जाने वाले लाभ प्राप्त नहीं होंगे।
याचिकाकर्ता पूर्व से कार्य कर रहे है, यूजीसी के नये नियम पूर्व से कार्यरत अतिथि विद्वानों पर लागू नहीं होंगे। नये नियमों के कारण कुछ अतिथि विद्वानों को पुन: नियुक्ति नहीं दी जा रहीं है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त पदों पर नए अतिथि विद्वान नियुक्त किए जाएंगे, जो कि अवैधानिक हैं। जबकि याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति देते समय उनसे अनुबंध भी लिखवाया गया था कि वह अन्यत्र कोई कार्य नहीं करेंगे, किंतु अब नये नियमों के तहत उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है।
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